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वक्फ केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश केंद्र को 7 दिन में जवाब देना होगा कोई नई नियुक्ति नहीं

नई दिल्ली : वक्फ संपत्तियों को लेकर चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगले 7 दिनों के भीतर इस संवेदनशील मामले पर अपना लिखित जवाब दाखिल करे।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि अगली तारीख तक वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पहले से वक्फ घोषित या रजिस्टर्ड संपत्तियों को डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा, और किसी भी ज़िले में कलेक्टर को नहीं बदला जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं को रिकॉर्ड पर दर्ज करते हुए सरकार को 7 दिनों की सख्त समयसीमा दी है, जिसके भीतर उसे अपना पक्ष कोर्ट में पेश करना होगा।

यह मामला धार्मिक और संवेदनशील संपत्तियों से जुड़ा होने के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक बेहद सतर्क रुख अपनाया है। कोर्ट के निर्देशों से साफ है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक स्थिति यथावत रखी जाएगी।

अब पूरे देश की नज़रें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह फैसला वक्फ संपत्तियों और उनसे जुड़े अधिकारों को लेकर गंभीर कानूनी दिशा तय कर सकता है।

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